रीवा जिले के दो शराब ठेकेदारों को ओवर रेटिंग करनी महंगी पड़ गई है। यहां देवतालाब और बीड़ा कंपोजिट शराब दुकान में 15 रुपए से लेकर 45 रुपए MRP से अधिक दाम में शराब बिक रही थी। ग्राहकों ने आबकारी विभाग से लेकर कलेक्टर तक शिकायत की। ऐसे में दोनों दुकानों की जांच कराई। अनियमितता पाए जाने पर एक दिन के लिए दोनों दानों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने निर्धारित दर से अधिक दाम में बिक्री करने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस 24 जून को एक दिन के लिए निलंबित किया है। साथ ही जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। शनिवार की सुबह 9 बजे बीड़ा में आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक मनोज कुमार बेलवंशी और देवतालाब में नायब तहसीलदार मानसिंह आर्मो ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानों को सील कराया है। आबकारी विभाग ने बताया कि कंपोजिट मदिरा दुकान देवतालाब क्रमांक एक में निर्धारित दर 205 रुपए को 45 रुपए अधिक मूल्य मतलब 250 रुपए में बेची जा रही थी। इसी तरह कंपोजिट मदिरा दुकान बीड़ा में निर्धारित दर 65 रुपए को 15 रुपए अधिक मूल्य मतलब 80 रुपए में बिक्री होने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंची थी। पर समझाइश के बाद भी ठेकेदारों ने कर्मचारियों पर अंकुश नहीं लगाया। दावा है कि बीते दिनों आबकारी विभाग के अधिकारियों ने दोनों दुकानों के प्रकरणों में पंचनामा बनाकर कलेक्टर न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया था। तब कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रकरण के संबंध में लाइसेंसी विक्रेताओं द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को संतोष जनक नहीं पाया। ऐसे में दोनों दुकानों के विरूद्ध 10-10 हजार रुपए जुर्माना और एक दिन का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं।