रीवा जिले की SC-ST विशेष अदालत ने भूत भगाने के नाम पर दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हे। बताया गया कि आरोपी दिलीप मिश्रा निवासी जोकहा थाना बैकुंठपुर ने 9 साल पूर्व महिला को रात में अपने घर बुलाया। तंत्रमंत्र से परेशान महिला अपने पति को लेकर रात में ओझा के घर पहुंची। वहां पति को घर में बैठा दिया गया। जबकि महिला को लेकर तांत्रिक मंदिर चला गया। अंदर ले जाकर महिला से मारपीट की। फिर बंधक बनाकर रेप किया। जान बचाकर पीड़िता भागी तो अपने पति को पूरी जानकारी दी। दूसरे दिन महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची। तब दुष्कर्म एससी एसटी की धाराओं का प्रकरण दर्ज किया गया था।विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि 26 सितंबर 2014 की रात रेप की सनसनीखेज वारदात हुई। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय कहा कि तीन दिन पहले रात 9 बजे अपने पति के साथ झाड़फूंक कराने दिलीप मिश्रा निवासी जोकहा के मंदिर में गई थी। रात में मंदिर का प्रसाद खाकर पति के साथ सो गई।दो घंटे बाद रात 11 बजे आरोपी मंदिर की तरफ तंत्रमंत्र करने ले गया। सबसे पहले चिमटा से पैर में कई प्रहार किए। इसके बाद नाक, मुंहख् दाहिने आंख के नीचे घूंसा मारा और मारपीट की। बोला कि तुम भूत हो, तुम्हे भगा कर ही दम लूंगा। इसके बाद मंदिर के पास दुष्कर्म किया। रेप के बाद महिला को घसीटकर जमीन में पटक दिया। कुछ देर बाद आरोपी बर्बरता पर उतारू हो गया। उसने करंट के कई झटके दिए। फिर मारकर अधमरा कर दिया। मरने का नाटक कर जान बचाकर भागी। फिर पति को पूरे तंत्रमंत्र की कहानी शेयर की। रेप के प्रकरण में विशेष न्यायाधीश सीएम उपाध्याय ने 10 वर्ष की सश्रम कारावास 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।