सतना बिजली बिल की वसूली को लेकर हत्या कर देने के एक मामले में सतना की अदालत ने पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरु की कोर्ट ने आरोपी आनंद पांडेय पिता सुरेश पांडेय, राजकुमार पांडेय पिता प्रभुनारायण पांडेय और सुरेश पांडेय पिता रामरुचि पांडेय निवासी तिहाई पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक रमेश मिश्रा ने बताया कि 21 जनवरी 2018 की रात करीब 10 बजे अशोक कुमार मिश्रा अपने घर के अंदर था, तभी आरोपी उसके घर पहुंचे और बिजली का बिल नहीं देने पर गाली देने लगे। आरोपी जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुस गए और लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। उन्होंने अशोक कुमार को घर की छत से नीचे फेंक दिया। घायल अशोक कुमार को उसके परिजन सभापुर थाने ले गए, जहां से उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। लेकिन सतना जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सभापुर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। अपराध सिद्ध पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।