नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या केस में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है। ढाई साल पुराने इस केस में बुधवार को सोहागपुर कोर्ट में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे सुरेश कुमार चौबे ने फैसला सुनाया। बता दें कि 125 साल के इतिहास में पहली बार सोहागपुर न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में फांसी की सजा सुनाई गई है। मृत्युदंड के लिए डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान आधार बने। दोषी बच्ची का मामा लगता है। अभियोजन की ओर से पैरवी बाबूलाल काकोडिय़ा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने की।