नाम जुड़वाना है या सुधार करवाना? भोपाल में आज है अंतिम तारीख
भोपाल। भोपाल नगर निगम क्षेत्र में वोटर लिस्ट से जुड़े सभी कार्यों को पूरा कराने के लिए मतदाताओं को 24 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे नया नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मृतकों के नाम कटवाना, पता बदलवाना या विधानसभा परिवर्तन जैसे काम भी वार्ड दफ्तरों में किए जा सकेंगे। इस अवधि में सभी वार्डों पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) मौजूद रहेंगे, जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दस्तावेज लेकर मौके पर ही ऑनलाइन फीडिंग की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
वार्ड कार्यालय में होगी नामों की जांच
भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में कुल 17 लाख 90 हजार 905 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 9 लाख 18 हजार 527 पुरुष, 8 लाख 72 हजार 914 महिलाएं और 164 अन्य मतदाता शामिल हैं, आम नागरिक वार्ड कार्यालय जाकर अपना नाम मतदाता सूची में जांच सकते हैं।
दफ्तरों में मौजूद होंगे बीएलओ
उपजिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि बीएलओ को सभी वार्ड दफ्तरों में बैठने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावे और आपत्तियां लेने का काम शुरू किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में एसआईआर प्रणाली लागू नहीं की गई है।
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