कलेक्टर की कार्रवाई : जबलपुर के 8 प्राइवेट स्कूलों को लौटाने होंगे 54 करोड़ रुपए
जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में प्राइवेट स्कूल संचालकों की फीस मामले में मनमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई के बाद स्टूडेंट्स और पालकों को राहत मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों ने गलत तरीके यानी अवैधानिक रूप से की गई फीस को बढ़ा दिया था। इस कारण जबलपुर जिला प्रशासन ने 8 निजी स्कूलों के खिलाफ ना सिर्फ जुर्माना लगाया बल्कि निर्देश दिए है कि अभिभावकों से अधिक फीस जो वसूली की गई है उसे जल्द से जल्द वापस किया जाएगा। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद निजी स्कूलों को चौंका दिया है। शुरुआती जांच में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने पाया कि शहर के 8 निजी स्कूलों ने 54.26 करोड़ रुपए की अवैधानिक रूप से स्कूल फीस बढ़ाई थी। इसे स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को वापस किया जाएगा। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना की ओर से बनाई गई जिला समिति ने 8 प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अवैध फीस वसूली के खिलाफ आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इन स्कूलों को 74 हजार से ज्यादा छात्रों से फीस के नाम पर ज्यादा वसूले गए 54.26 करोड़ रुपए सीधे माता-पिता के खाते में जमा करने होंगे। कलेक्टर द्वारा बनाई गई जिला समिति ने इन स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
इन स्कूलों पर हुई कार्यवाही
कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में बनाई गई जिला समिति ने माउंट लिट्रा जी स्कूल, विजडम वैली स्कूल शास्त्री नगर एवं कटंगा, स्प्रिंग डे स्कूल अधारताल, अजय सत्य प्रकाश स्कूल पनागर, सत्य प्रकाश स्कूल पोलीपाथर, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, सेंट अलॉयसियस स्कूल पनागर एवं सेंट जोसेफ स्कूल टीएफआरआई शामिल हैं।