विभब कुमार को दिल्ली हाई कोर्ट का राहत देने से इंकार
स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट मामले में आरोपी विभब कुमार की ज़मानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारीज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि भले ही विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव रहे हों, लेकिन वह खासे प्रभावी थे और वह केस को प्रभावित कर सकते हैं. गौरतलब है कि बुधवार 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट की ओर से कहा गया था कि शुक्रवार 12 जुलाई को स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में फैसला सुनाया जाएगा कि विभव कुमार को जमानत दी जाए या नहीं. अब इसी क्रम में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया है. जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 6 जुलाई को अदालत ने विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ाई थी. विभव कुमार पर बीते 13 मई को स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप लगा है. उस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार और स्वाति मालीवाल दोनों मौजूद थे. स्वाति मालीवाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद 18 मई को विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया. उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
क्या थे स्वाति मालीवाल के आरोप?
मालूम हो, स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दी शिकायत में विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि 13 मई को सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर वह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थीं. उस दौरान वेटिंग एरिया में विभव कुमार ने उन पर हमला किया. राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 16 मई को एफआईआर दर्ज हुई और फिर दो दिन बाद 18 तारीख को विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया.
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