चेक बाउंस के मामले में शेरे पंजाब ज्वेलर्स के डायरेक्टर संजय वर्मा को कारावास
30 लाख का चेक बाउंस के मामले में शेरे पंजाब ज्वेलर्स के डायरेक्टर संजय वर्मा को एक साल के कारावास की सजा और 51 लाख 60 हजार का प्रतिकर लगाया कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कामिनी प्रजापति की कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा के साथ 51 लाख 60 हजार रुपए का प्रतिकर भी लगाया है। इसके साथ ही परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए दिए जाने का निर्णय सुनाया है। व्यापार बढ़ाने के लिए उधार ली गई राशि के लिए जारी 30 लाख का चेक के बाउंस हो जाने पर हुई सजा। अदालत ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी की अनुपस्थिति में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। निर्णय सुनाए जाने के बाद अदालत ने आरोपी को सजा भुगताए जाने के गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।जानकारों की मानें तो आरोपी वर्तमान में सपरिवार दिल्ली में रह कर ज्वैलरी का बड़ा कारोबार कर रहा है।पिछले दिनों आरोपी संजय वर्मा ने दिल्ली में सोने चांदी के जेवरातों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी।सतना में अभी भी संजय वर्मा से पीड़ितों की संख्या 1 सैकड़ा से पार है।